शराब घोटाला:29 आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट में खारिज

चर्चित शराब घोटाले में फंसे आबकारी विभाग के अधिकारियों की अग्रिम जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले में सोमवार को जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।
इस घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ रहे आबकारी अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। आरोप है कि जांच में सामने आया है कि विभागीय मिलीभगत से ओवर बिलिंग, नकली बारकोड और डमी कंपनियों के जरिए अवैध वसूली की गई। इसी मामले में पेश किए गए चालान के बाद कोर्ट ने पहले ही आरोपी अधिकारियों को 20 अगस्त तक उपस्थित होने का आदेश दिया था। अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने को कहा, कल नहीं आए तो जमानती वारंट शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए तत्कालीन 29 आबकारी अधिकारियों को 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। सभी को इस दिन कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। अधिकारी यदि इस बार भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाएगा। क्योंकि अधिकारियों ने ईओडब्ल्यू को जांच में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। इसी आधार पर एजेंसी ने किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया है। बिना गिरफ्तारी के ही उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। इधर, ईडी भी जल्द ही इसी मामले में कुछ और लोगों को गिरफ्तार करने वाली है।

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