गौरेला में स्टेट बैंक के पास हुई युवती की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, पेंड्रारोड ने लोहारी निवासी दुर्गेश प्रजापति को दोषी पाया है। 26 जून 2024 को भरे बाजार में दिन के समय रंजना यादव की हत्या हुई थी। आरोपी दुर्गेश प्रजापति ने युवती पर चाकू से 10 से अधिक वार किए थे। हत्या के बाद आरोपी मौके से भाग गया था। पुलिस ने चिचगोहना पुल के पास नाकाबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपी से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और मोटरसाइकिल बरामद की गई। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। साक्ष्य छुपाने के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया है। निरीक्षक शनिप रात्रे और उप निरीक्षक रामनिवास राठौर ने मामले की जांच की। जिला पुलिस ने मामले की निगरानी की। पुलिस ने समय पर ठोस साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने प्रभावी पैरवी की।
गौरेला में युवती की हत्या का मामला:आरोपी को उम्रकैद के साथ सबूत छिपाने के लिए 3 साल की सजा, एक हजार रुपए जुर्माना भी

















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