छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। 2.80 करोड़ वोटर्स को गणना प्रपत्र फॉर्म भरना होगा। 95% लोगों को दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। 30 हजार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त यशवंत कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि, इस बार मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी। इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख से अधिक मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि, मुद्रण और प्रशिक्षण चरण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को मतदाता सूची के प्रारूप, प्रशिक्षण और बूथवार जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद घर-घर गणना (डोर टू डोर वेरिफिकेशन) का काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। अब पढ़िए किन दस्तावेजों के आधार पर होगा SIR प्रक्रिया में सत्यापन 30 हजार अधिकारियों की ड्यूटी लगी इस चरण में 30 हजार से अधिक बूथ स्तर अधिकारियों (BLO) को घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की जांच करने और नए मतदाताओं के आवेदन स्वीकार करने की जिम्मेदारी दी गई है। BLO हर परिवार से गणना प्रपत्र फॉर्म भरवाएंगे। जिसमें मतदाता की व्यक्तिगत जानकारी और पात्रता की पुष्टि की जाएगी। 9 दिसंबर को जारी होगी सूची मसौदा सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। यदि किसी नागरिक का नाम सूची में नहीं है या किसी जानकारी में त्रुटि है, तो वह इस अवधि में सुधार के लिए आवेदन कर सकेगा। इन आवेदनों की सुनवाई और सत्यापन प्रक्रिया 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यही सूची आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए आधार बनेगी। 2 करोड़ 11 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार पंजीकृत मतदाता हैं। आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र नागरिक सूची से न छूटे और कोई अपात्र व्यक्ति शामिल न हो। 95 प्रतिशत मतदाताओं को दस्तावेज देने की नहीं पड़ेगी आवश्यकता राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त यशवंत कुमार ने स्पष्ट किया कि, करीब 95 प्रतिशत मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका रिकॉर्ड पहले से सत्यापित है। केवल नए मतदाताओं या जिनकी जानकारी में बदलाव हुआ है, उन्हें ही दस्तावेज पेश करने होंगे। अब पढ़िए क्या है SIR
SIR प्रक्रिया…CG में 2.80 करोड़ वोटर्स को भरना होगा गणना-प्रपत्र-फॉर्म:निर्वाचन आयुक्त बोले-95% लोगों को नहीं दिखाना होगा दस्तावेज, 30 हजार अधिकारियों की लगी ड्यूटी

















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