रेप के आरोपी को 10 साल की सजा:महासमुंद में शादी का झांसा देकर बनाए थे संबंध, गरियाबंद से काम करने आया था युवक

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मोनिका जायसवाल ने 26 वर्षीय आरोपी को दोषी पाया है और 10 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, देवभोग गरियाबंद थाना क्षेत्र के ग्राम गोलामाल निवासी उपेश उर्फ उमेश मांझी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के तहत सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उस पर 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। काम करने आए युवक ने हुई थी जान-पहचान अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने 12 जुलाई 2024 को तेंदूकोना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि गर्मी के मौसम में उनके गांव में नहर-नाली का काम चल रहा था। इसी दौरान गरियाबंद क्षेत्र का उमेश मांझी वहां काम करने आया था। शादी का झांसा देकर बनाए संबंध जान-पहचान होने के बाद आरोपी ने पीड़िता से शादी करने की बात कही। मई 2024 में उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। काम खत्म होने पर, जब पीड़िता ने आरोपी से शादी करने को कहा, तो उसने मोबाइल नंबर देकर गरियाबंद में मिलने को कहा। पीड़िता जब गरियाबंद पहुंची और संपर्क करने की कोशिश की, तो आरोपी का मोबाइल नंबर बंद मिला। शिकायत की जांच के बाद मामला कोर्ट को सौंपा गया था। जिस पर शुक्रवार को कोर्ट ने फैसाला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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