बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रघुनाथनगर में एक महिला से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पीड़िता ने रघुनाथनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 29 सितंबर 2025 की रात करीब 11 बजे आरोपी राम प्रसाद साहू उसके घर में जबरन घुस आया। उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की और घटना के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने रिपोर्ट दर्ज न कराने के लिए पीड़िता को 50,000 रुपये का प्रलोभन भी दिया। पीड़िता की शिकायत पर रघुनाथनगर थाने में अपराध क्रमांक 131/2025 के तहत धारा 332, 76 बीएनएस और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(ब)(1), 3(2)(5)(क) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विवेचना शुरू की। त्वरित कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने आरोपी राम प्रसाद साहू, पिता लक्ष्मण साहू, निवासी ग्राम रघुनाथनगर को 4 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया है।
महिला से छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी:आरोपी गिरफ्तार, SC/ST एक्ट के तहत जेल भेजा

















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